जिले के वाहन डीलर्स की सड़क सुरक्षा एवं नवीनतम प्रावधानों पर कार्यशाला आयोजित। वाहन डीलर बिना पंजीयन एवं हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट के कोई वाहन डिलीवर नहीं कर सकेंगे।
जिले के वाहन डीलर्स की सड़क सुरक्षा एवं नवीनतम प्रावधानों पर कार्यशाला आयोजित।
वाहन डीलर बिना पंजीयन एवं हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट के कोई वाहन डिलीवर नहीं कर सकेंगे।
आवाज राजस्थान की
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दिनांक 26.08.2022 को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, अजमेर द्वारा होटल पेराडिजो रिसार्ट में सड़क सुरक्षा एवं वाहन डीलर्स से सम्बन्धित नवीनतम प्रावधानों पर कार्यशाला आयोजित की गई।
जिसमें जिले के समस्त परिवहन अधिकारियों, कार्मिकों सहित जिले के लगभग समस्त वाहन डीलर्स के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रशिक्षण कार्यशाला को फेडरेशन ऑफ ओटोमोबाईल डीलर एसोसियशन के प्रतिनिधि मोहित रेलन जिला परिवहन अधिकारी राजीव विजय, प्रकाश टेहल्यानी जिला परिवहन अधिकारी ब्यावर, जिला परिवहन अधिकारी केकडी प्रमोद लोढ़ा ने भी टेªड सेर्टिफिकेट होल्डर के प्रावधानों की जानकारी दी मुख्य रूप से विस्तृत प्रस्तुतिकरण डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़, अति0 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर ने देते हुए सभी डीलरों को वर्तमान नवीनतम प्रावधानों के बारे में बताया जिसमें मुख्य रूप से डीलर्स द्वारा अपने परिसर में रखे वाहनों को शोरूम से बाहर तभी ले जा सकते है जब वह स्टोक ट्रान्सफर, डिलीवरी, ट्रायल, डेमोस्ट्रेषन तथा विक्रय के लिए अन्य स्थान पर ले जा रहे हो यह तभी वैद्ये होगा जब उनके पास एक से अधिक ट्रेड सर्टिफिकेट हो तथा वाहन के आगे पीछे ट्रेड सर्टिफिकेट नम्बर डिस्पले किये हो साथ ही प्रारूप-19 की एक प्रति साथ हो जिसमें शोरूम से बाहर ले जाने का स्पष्ट उद्देष्य लिखा हो ऐसा नही पाये जाने पर मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 की धारा 192 बी के तहत वाहन स्वामी एवं डीलर पर वार्षिक कर/एक बारीय कर का 15 गुणा तक कर की राषि जुर्माने के रूप में ली जा सकती है। डॉ. राठौड ने बताया की डीलर का ही दायित्व है कि वह अपने ग्राहक को वाहन के सुरक्षा उपकरणों के उपयोग एवं सड़क सुरक्षा की जानकारी देने के साथ वाहन का पंजीयन एवं हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन को क्रेता को डिलीवर करें तथा भारी जुर्माने से बचे। प्रषिक्षण के दौरान किसी भी डीलर को वाहन वाहनों की अधिकतम गति सीमा, लेन ड्राईविंग सहित, सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कई जानकारिया नहीं पायी गई एवं डॉ. राठौड़ ने यह भी बताया की जल्द ही व्यवसाय प्रमाण-पत्र धारकों के लिए नियम कड़े किये जा रहे है। कार्यषाला में गुड सेमेरिटन सेव लाईफ लघु फिल्म को राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी की परियोजना समन्वयक एवं रिसर्च स्कॉलर नेहा छतवानी ने दिखाकर लोगों से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने आगे आने अपील की। राजीव शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।