मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना योजना में पंजीयन के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना *
योजना में पंजीयन के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान
अजमेर, 29 दिसम्बर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से जिले के समस्त निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष पंजीयन अभियान चलाया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान कर रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जा सकेगा। इस अभियान में फील्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायतकर्मी एवं अन्य सरकारी विभाग के कार्मिक भाग ले सकेंगे। अभियान के अन्तर्गत फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता एवं अन्य सरकारी विभाग के कार्मिक अपने संबंधित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे परिवारों का सर्वे करेंगे। सर्वे के पश्चात योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे सभी परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए नजदीकी ई-मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होने बताया कि योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए संबन्धित कार्यकर्ता को प्रति 5 परिवार रजिस्ट्रेशन करवाने पर 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यकर्ता को कम से कम 5 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 100 रूपए प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित कार्यकर्ता को जनआधार के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इस प्रोत्साहन राशि का प्रावधान 15 दिसम्बर के पश्चात किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन पर ही प्रभावी होगा। यह प्रोत्साहन राशि 850 रूपए का प्रीमियम जमा करवाकर पहली बार योजना में जुडने वाले पात्र परिवारों के रजिस्ट्रेशन पर ही लागू होगी। पात्र परिवार के रजिस्ट्रेशन के साथ फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता को स्वयं का जनआधार संख्या एवं एम्पलॉई आईडी की जानकारी ई-मित्र केन्द्र पर पोर्टल में दर्ज करानी होगी। इससे प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे संबन्धित प्रोत्साहनकर्ता के बैंक खाते में किया जा सकेगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सफल रजिस्ट्रेशन के 30 दिवस की अवधि के बाद राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

विजय कुमार पाराशर
आवाज़ राजस्थान की
9414302519


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