माकड़वाली से हटाया अतिक्रमणपु लिस में मामला कब दर्ज होगा |
माकड़वाली से हटाया अतिक्रमणपु लिस में मामला कब दर्ज होगा
आवाज राजस्थान की
अजमेर, 07 अक्टूबर। ग्राम पंचायत माकड़वाली में विभिन्न स्थानों पर से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि को सरकारी कार्यालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, पीएचईडी तथा अन्य विभागों को आवंटित किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने बताया कि जिला प्रमुख को प्राप्त शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत माकड़वाली के राजस्व ग्राम लोहागल में फर्जी पट्टों एवं आबादी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के संबंध में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति द्वारा जांच के लिए टीम गठित की गई। इसके अनुसार 1250 पट्टे प्रति पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा जारी करवाए गए। जांच के दौरान 304 पट्टे जारी होना पाया गया। परन्तु कार्यालय में 499 पट्टा पत्रवलियां ही उपलब्ध थी, शेष 305 पट्टा पत्रवलियां एवं 446 खाली पट्टा प्रति के साथ बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं रसीद बुकें कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी।
उन्हाेंने बताया कि जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम लोहागल में राजकीय आबादी भूमि को खुर्द-बुर्द करना प्रमाणित होने, पूर्व सरपंच तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने, अमानत में खयानत करने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, पद का दुरूपयोग करने, वित्तीय अनियमितता कारित कर राजकोष को हानि पहुंचाने, राजकीय रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने के नियत से अपने पास रखने, पट्टा बही जारी होने से पूर्व की दिनांक के फर्जी पट्टे जारी करने तथाषडयंत्र पूर्वक गम्भीर आपराधिक अनियमितता कारित करने जैसे बिन्दूओं में दोषी पाएगए।
उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत माकडवाली में पट्टा बुक, पट्टा पत्रावली बैठक कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाए जाने के आधार पर ग्राम पंचायत का राजकीय रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने की पुष्टि हो जाने से तथा विधि विरूद्ध तैयार कर प्रचलित किये गये फर्जी पट्टा दस्तावेज के लिये दोषी पूर्व सरपंच महेन्द्र सिंह रावत एवं संबंधित पूर्व ग्राम विकास अधिकारीगण तथा फर्जी पट्टा तैयार कर जारी करने में सहयोग करने वालों के साथ फर्जी पट्टा प्राप्त करने वालों के विरूद्ध संबंधित थाने में समस्त सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि जांच में फर्जी तथा कूटरचित पाए गए दस्तावेज चाहे रजिस्टर्ड ही क्यों ना करवा दिए गए हो को प्रारम्भ से अविधिक प्रभाव शून्य व स्वतः निरस्त माना गया है। पंचायत प्रशासन द्वारा प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करते हुए शुक्रवार 7 अक्टूबर को ग्राम लोहागल के खसरा नंबर 1318 में अवैध अतिक्रमण हटाकर लगभग 65 बीघा जमीन ग्राम पंचायत के कब्जे में ली गई। बेशकिमती जमीन की बाजार दर लगभग 100 करोड़ रूपए है।
इस अवसर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रीती चौहान, थानाधिकारी अरविन्द सिंह चारण, सहायक विकास अधिकारी अनूप कुमार, ग्राम विकास अधिकारी श्री महावीर भट्ट, पटवारी श्री पप्पू सिंह रावत, विनोद रत्नू तथा सरपंच पूजा गुर्जर मौके पर उपस्थित थे।
पुलिस में मामला कब दर्ज होगा
————-
जिला परिषद द्वारा जांच में फर्जी तथा कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से सरकारी भुमि को
खुर्द-बुर्द करने की पुष्टि हो जाने के बाद भी जिला परिषद द्वारा अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया आप को बता दें की लगभग दो माह पुर्व जिला परिषद को माकड़वाली पंचायत में घोटाले तथा फर्जी वाडे की शिकायत मिली थी जिला परिषद द्वारा जांच मैं आरोप की भी पुष्टि हो गयी परन्तु अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया माना जा रहा है जल्द ही कार्यवाही होगी
विजय कुमार पाराशर
आवाज राजस्थान की
9414302519