मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को मिलेगी अनुग्रह राश
*कोविड-19*
*मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को मिलेगी अनुग्रह राश*
अजमेर, 10 अक्टूबर।कोविड-19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार एवं परिजन को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जा रही है।
जिला कलक्टर श्री अंश दीप ने बताया कि कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार अथवा परिजन द्वारा आवश्यक दस्तावेजाें के साथ अनुग्रह सहायता राशि के लिए ई-मित्रकियोस्क के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड एवं मृतक के कोविड उपचार संबंधित दस्तावेज,कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, आवेदक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड,बैंक पासबुक की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एसजेई राजस्थान वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।