पालनहार योजनान्तर्गत 25 अक्टूबर तक नवीनीकरण
अजमेर । पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, नाता जाने वाली महिला, दिव्यांगजन, एड्स, कुष्ठ रोग, सिलिकोसिस पीड़ित, आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड प्राप्त माता-पिता आदि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि पालनहार योजना का नियमित लाम प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को प्रति वर्ष वार्षिक नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। पालनहार योजना के लाभार्थियों के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की ऑनलाईन नवीनीकरण प्रक्रिया जुलाई माह से ही आरम्भ हो चुकी है। पालनहार लाभार्थियांे के नवीनीकरण के लिए 0 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र में वर्ष 2024-25 में पंजीयन या विद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना अनिवार्य है। लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र या शिक्षण संस्थान से वर्तमान सत्रा 2024-25 का पंजीयन एवं अध्ययनरत प्रमाण पत्रा प्राप्त कर ई-मित्रा के माध्यम से 25 अक्टूबर तक ऑनलाईन वार्षिक नवीनीकरण करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में अजमेर जिले में 3853 पालनहारों के 6237 बच्चों का वर्ष 2024-25 का वार्षिक सत्यापन होना अब तक भी लंबित है। इन सभी लाभार्थियों के सहयोगार्थ जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कनक गार्डन के सामने, शापिंग सेंटर के पीछे, शास्त्री नगर अजमेर में विशेष अभियान चलाकर बुधवार 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक प्रातः 10ः30 बजे से सायं 4ः30 बजे तक ई-मित्रा के माध्यम से संपादन किया जाएगा। इसमें पिछले एवं इस वर्ष के वार्षिक सत्यापन से शेष रहे समस्त लाभार्थी अध्ययन प्रमाण पत्र भरवाकर एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज लाकर नवीनीकरण करवा सकते है।