ग्राम सभाओं में 9 और 23 नवंबर को सुनवाई: प्रारूप मतदाता सूचियां पढ़ी जाएंगी!
जयपुर | प्रदेश में मतदाता सूचियों का प्रारूप 9 और 23 नवम्बर को ग्राम सभाओं में पढ़ा जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने उन्होंने बताया कि राजस्थान में 193 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 29 अक्टूबर को प्रारूप सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है। अब जो नागरिक एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, वे नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 17 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के ऐसे मतदाताए जो वर्ष 2025 के एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता होने की पात्रता प्राप्त कर रहे हैं, वे भी वीएचए एप अथवा बीएलओ अथवा वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्रारूप
6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। महाजन ने बताया कि अंतिम तारीख 28 नवम्बर है। इस अभियान के तहत आगामी 9 और 23 नवम्बर को प्रारूप मतदाता सूचियों का ग्राम सभाओं, वार्ड अथवा आवासीय वेलफेयर सोसायटी की विशेष बैठकों में पठन और सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम अथवा वार्ड सभा की बैठकों के अतिरिक्त मतदान केन्द्रों पर भी 10 और 24 नवम्बर को सम्बंधित बीएलओ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट और आम लोगों के साथ बैठकों का आयोजन करेंगे, जिनमें सूचियों के पठन और सत्यापन कार्य किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूचियों पर सभी दावों और आपतियां का निस्तारण 24 दिसम्बर तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा। महाजन ने बताया कि उपचुनाव वाले सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।