प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अन्तिम तिथि 31 तक

तहसील बीमा प्रतिनिधियों से भी ली जा सकती है जानकारी
अजमेर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 31 दिसम्बर आवेदन की अन्तिम तिथि है। अजमेर जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकरलाल मीणा ने बताया कि रबी 2024-25 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। ऋणी कृषकों का बीमा सम्बंधित बैंक शाखा में किया जाएगा। यह पूर्णतया स्वैच्छिक है। काश्तकारों को इस योजना से पृथक रहने के लिए 24 दिसम्बर तक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना था।
जिले में रबी 2024-25 के लिए जौ, चना, जीरा, सरसों, तारामीरा तथा गेहूं फसलें अधिसूचित की गई हैं। गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 दिसम्बर तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर, अधिसूचित बीमा कम्पनी के एजेन्ट एवं कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से करा सकेंगे। ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर है। प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जाएगा। शेष राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय होगी।
उन्होंने बताया कि फसल, गेहूं की बीमित राशि 71411 रुपए प्रति हैक्टर, कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 1071.17 रुपए प्रति हैक्टर होगी। जौ की बीमित राशि 52016 रुपए प्रति हैक्टर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 780.24 रुपए प्रति हैक्टर होगी। फसल चना की बीमित राशि 53313 रुपए प्रति हैक्टर, कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 799.70 रुपए प्रति हैक्टर होगी। फसल सरसों की बीमित राशि 95781 रुपए प्रति हैक्टर, कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 1436.72 रुपए प्रति हैक्टर होगी। इसी प्रकार फसल तारामीरा की बीमित राशि 38092 रुपए प्रति हैक्टर, कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 571.38 रुपए प्रति हैक्टर होगी। फसल जीरा की बीमित राशि 129165 रुपए प्रति हैक्टर, कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 6458.25 रुपए प्रति हैक्टर होगी।