अनुसुचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, विकलांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित
अजमेर, 30 दिसम्बर। अनुसुचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, विकलांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम कि परियोजना प्रबंधक श्री प्रफुल्ल चन्द्र चौबीसा ने बताया कि निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति वर्ग में 176, अनुसूचित जन जाति वर्ग में 16, सफाई कर्मचारी वर्ग में 80, विकलांग वर्ग में 20 तथा अन्य पिछडा वर्ग में 128 व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन वर्गों के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिए जाने के लिए निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं (डेयरी, किराणा, फैन्सी स्टोर, जूते-चप्पल, हेयर कटिंग, स्टेशनरी की दुकान, गाय, भैंस, बकरी पालन, मणिहारी, जीप, टैक्सी, ट्रेक्टर, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा इत्यादि) के तहत रियायती ब्याज दर पर ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में सम्बन्धित वर्ग के व्यक्ति की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3 लाख रूपए तक वाले ऋण के लिएु आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग व सफाई कमचारी के लिए कोई आय सीमा नहीं है। आवेदन पत्र आनलाईन ई-मित्र के माध्यम से प्रार्थी स्वंय की एसएसओ आईडी जन आधार के माध्यम से भी ऋण फार्म आनलाईन भरे जा सकते है। आवेदन के साथ जाति, आय, राशन कार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, लाईसेन्स, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए सावित्रि कॉलेज छात्रावास स्थित निगम कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
विजय कुमार पाराशर
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