भदूण सरपंच के खिलाफ शिकायत की जांच के आदेश
भदूण सरपंच के खिलाफ शिकायत की जांच के आदेश
अजमेर। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने जिला परिषद के सीईओ और जिला पुलिस अधीक्षक को रूपनगढ़ तहसील की पंचायत भदूण की ओर से एडीएम कार्यालय में दर्ज वाद को खारिज करने एवं तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। परिवादी का कहना है कि उसने अतिक्रमण की शिकायत की थी लेकिन उसे परेशान करने के लिए उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर नरेन्द्र कुमार मीणा के अनुसार पूरणमल बोहरा ने आम भदूण की श्मशान भूमि खसरा नम्बर 324 पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। जिसका वाद सं. 12/2019 एडीएम कार्यालय में विचाराधीन है। पूरणमल ने सूचना के अधिकार
के अंतर्गत प्रकरण की जानकारी मांगी तो ग्राम पंचायत ने बताया कि उक्त वाद सं. 12/2019 से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड संज्ञान में नहीं है तथा ना ही वाद से सम्बन्धित बिल वाउचर तथा ना ही रजिस्टर में संज्ञान किया गया है। इसको लेकर पुरण ने परिवेदना देकर बताया है कि जब पंचायत में किसी भी प्रकार का लेखा जोखा, बिल वाउचर, अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। कोई भी साक्ष्य नहीं है तो ग्राम पंचायत भदूण पार्टी कैसे बनी। इसलिए वाद खारिज किया जाए एवं तत्कालीन सरपंच के षड्यंत्र की जांच कर मुकदमा दर्ज कराए जाए। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने जिला परिषद के सीईओ एवं जिला पुलिस अधीक्षक को इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।