राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: कल लगेगी आचार संहिता, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: कल लगेगी आचार संहिता, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
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जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। कल, 3 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी के साथ प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा करेगा।

चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियम लागू होंगे और नए विकास कार्यों, नई घोषणाओं तथा चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे।

हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक चुनाव कराने के दिए निर्देश

पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय कर चुका है। 20 जुलाई 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव 15 नवंबर 2026 तक पूरे हो जाने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव कराने के लिए आगे अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और देरी होने पर जवाबदेही तय करनी होगी।

हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार और संबंधित विभागों की ओर से पेश रोडमैप में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयसीमा बताई गई थी। अदालत ने इसी संदर्भ में चुनाव 15 नवंबर 2026 तक समाप्त करने के निर्देश दिए।

आरक्षण लॉटरी के बाद अब चुनाव कार्यक्रम

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव से संबंधित तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार आयोग ने EVM के रैंडमाइजेशन, रिजर्व मशीनों और मतदान प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

कल साफ होगी पूरी तस्वीर

कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के चरण, नामांकन, मतदान, मतगणना और अन्य चुनावी प्रक्रियाओं की तारीखें सामने आएंगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी।

गांवों में सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर पहले से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी हलचल और बढ़ेगी।

हाईकोर्ट के प्रमुख निर्देश

  • पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश।
  • चुनाव में और देरी होने पर जवाबदेही तय करने की बात।
  • राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित समयसीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी।
  • आरक्षण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश।
  • चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी।

अब नजर कल होने वाली राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जहां पंचायती राज चुनाव 2026 का पूरा कार्यक्रम सामने आएगा।

admin - awaz rajasthan ki

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