अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति चुनाव में बड़ा बदलाव
अजमेर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति का निर्वाचन प्रथम एवं द्वितीय दोनों चरणों में आंशिक रूप से होगा, लेकिन दोनों चरणों के लिए नाम निर्देशन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण में ही एक साथ पूरी की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा की ओर से 7 अक्टूबर को जारी पत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), अजमेर को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
22 और 24 अक्टूबर को होगा मतदान
आयोग के निर्देश के अनुसार अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति में प्रथम चरण का मतदान 22 अक्टूबर तथा द्वितीय चरण का मतदान 24 अक्टूबर को निर्धारित है। प्रथम चरण में एक तथा द्वितीय चरण में 25 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है।
हालांकि, दोनों चरणों के लिए मतदान अलग-अलग निर्धारित तिथियों पर ही होगा, लेकिन प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया दोनों चरणों के लिए अलग-अलग नहीं होगी। दोनों चरणों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन की पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण में ही संपादित की जाएगी।
एक साथ पूरी होगी नामांकन प्रक्रिया
आयोग के निर्देश के तहत लोक सूचना जारी करने से लेकर नामांकन पत्र प्रस्तुत करने, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करने तक की पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण में ही पूरी कराई जाएगी।
इसका मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों में मतदान प्रथम चरण में होना है और जिन क्षेत्रों में द्वितीय चरण में मतदान होगा, दोनों के प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अलग-अलग चरणों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
मतदान अपने निर्धारित चरण में ही होगा
आयोग के निर्देश का यह अर्थ नहीं है कि अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के सभी क्षेत्रों में मतदान प्रथम चरण में ही करा दिया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए निर्धारित क्षेत्रों में मतदान संबंधित चरण के कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। बदलाव केवल नाम निर्देशन की प्रक्रिया में किया गया है।
अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति में दोनों चरणों में होने वाले चुनावों के लिए प्रथम चरण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही नाम निर्देशन संबंधी कार्रवाई संपादित की जाएगी।
प्रत्याशियों की स्थिति पहले ही होगी स्पष्ट
नामांकन, संवीक्षा और नाम वापसी की प्रक्रिया एक साथ पूरी होने से दोनों चरणों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति मतदान से पहले ही स्पष्ट हो जाएगी। इससे संभावित प्रत्याशियों को चुनावी तैयारियों और प्रचार अभियान की योजना बनाने में भी सुविधा मिल सकेगी।
आयोग का यह निर्देश चरणबद्ध मतदान के बावजूद नामांकन प्रक्रिया को एक समान रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति चुनाव में प्रथम और द्वितीय चरण के प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन से जुड़ी प्रक्रिया एक ही समय में पूरी हो जाएगी, जबकि मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग चरणों में ही होगा।