कलेक्टर्स के अधिकार सीमित: ग्राम पंचायत प्रशासकों को हटाने के लिए लेनी होगी अनुमति

कलेक्टर्स के अधिकार सीमित: ग्राम पंचायत प्रशासकों को हटाने के लिए लेनी होगी अनुमति
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Rajasthan Goverment On Sarpanch : राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता था। लेकिन आदेश के बाद सरकार ने ये अधिकार कलेक्टर से छीनकर अपने पास रखे हैं।

Vijay Kumar Parashar

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