जिला परिषद की बिना अनुशंसा के वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के तबादले पर रोक,प्रमुख कृषि सचिव सहित को नोटिस
जिला परिषद की बिना अनुशंसा के वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के तबादले पर रोक,
प्रमुख कृषि सचिव सहित को नोटिस
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जयपुर. पंचायतीराज विभाग के अधिन विभागो के लिए यह खबर बहूत महत्वपूर्ण है पंचायतीराज विभाग के अधिन कृर्षि,चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास,प्रथमिक शिक्षा व पंचायती राज विभाग है ईन के तबादलो का पावर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार पंचयात राज की स्थाई समितियो को है ईसी के तहत
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का जिले के भीतर ही दूसरी पंचायत समिति में बिना जिला परिषद की स्थायी स्थापना समिति की अनुशंसा के स्थानांतरण (तबादला) करने पर रोक लगा दी। अधिकरण ने राज्य के प्रमुख कृषि सचिव और कृषि आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण
पीठ ने यह आदेश वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक संतोष कुमारी नाथ की अपील पर दिए। अपील में तर्क दिया गया कि 10 जुलाई को कृषि आयुक्त ने एक आदेश जारी कर उनका तबादला भीलवाड़ा जिले के भीतर ही दूसरी पंचायत समिति की उमड़ी ग्राम पंचायत में कर दिया था। चूंकि अपीलार्थी पंचायती राज विभाग का अंतरित कार्मिक है, इसलिए यह तबादला आदेश राजस्थान पंचायती राज के नियमों का उल्लंघन है।