अजमेर में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित होगी
अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित पंचायतीराज क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने निर्वाचन के दौरान इसके प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभिषेक गोयल ने बताया कि पंचायतीराज क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करवाया जाएगा। इसके तहत सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे राजनीतिक प्रचार सामग्री को निर्धारित समय में हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
24 घंटे में सरकारी संपत्तियों से हटेंगे प्रचार सामग्री
आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्तियों को विरूपित करने वाली सामग्री हटाने के साथ सरकारी वाहनों के किसी भी तरह के दुरुपयोग पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा राजकीय कार्यालयों में लगे राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो, पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।
राजकीय योजनाओं से संबंधित ऐसे पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर भी हटाए जाएंगे, जिनमें राजनीतिक व्यक्तियों या पदाधिकारियों के फोटो प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही प्राप्त शिकायतों की निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी।
48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों की सफाई
आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और स्थानों पर लगे पोस्टर, बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के दुरुपयोग अथवा विरूपण से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई होगी। राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए पोस्टर एवं बैनर भी हटाए जाएंगे।
72 घंटे में निजी संपत्तियों पर भी कार्रवाई
आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति या नियमों के विपरीत लगाए गए पोस्टर एवं बैनर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना लगाए गए राजनीतिक पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर भी हटाए जाएंगे।
इसके अलावा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक अथवा निजी संपत्तियों पर लिखे राजनीतिक स्लोगन हटाए जाएंगे। निर्वाचन अवधि में विकास एवं निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को रोकने संबंधी कार्रवाई भी निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।