जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गणेशपुरा की महिला सरपंच ओर वार्ड पंच पर गिर सकती है गाज, दोनो के खिलाफ धारा 38 में कार्यवाही की अनुशंसा* *एसडीएम ब्यावर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला परिषद सीईओ ने सम्भागीय आयुक्त को भेजी रिपोर्ट*
*जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गणेशपुरा की महिला सरपंच ओर वार्ड पंच पर गिर सकती है गाज, दोनो के खिलाफ धारा 38 में कार्यवाही की अनुशंसा*
*एसडीएम ब्यावर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला परिषद सीईओ ने सम्भागीय आयुक्त को भेजी रिपोर्ट*
उपखड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सरपंच तथा वार्डपंच ग्राम पंचायत गणेशपुरा द्वारा खसरा संख्या 639/17 मे तीन पटटे जो कि ललिता देवी पुत्र श्री कुपसिंह, गुडडी देवी परिन श्री नरेन्द्रसिंह तथा गीता देवी पत्नि श्री तेजसिंह के नाम से जारी किये गये है जो कि नियमानुसार नही है उक्त पटटों में कब्जो की स्थिति अस्पष्ट है तथा एक ही परिवार के दो सदस्यो को पटटा देना संदेहास्पद है। अतः उक्त पटटे नियामनुसार जारी नही किये जाने से सरपंच तथा वार्डपंच उक्त कृत्य के लिये उत्तरदायी है। अतः इनके विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। प्राप्त रिपोर्ट मय आरोपी सरंपच तथा वार्डपंचो के विरूद्ध आरोप पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलगन कर मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला परिषद ने भेजा सम्भागीय आयुक्त को पत्र
[7/12, 16:43] +91 99821 31011: *कन्हैयालाल हत्याकांड मामला*
*कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी के हुए आदेश* कनिष्ठ सहायक के पद पर दी जाएगी दोनों को नियुक्ति, जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी हुए आदेश
विजय कुमार पाराशर
आवाज राजस्थान की
8112213839