जिले में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।      जिला मजिस्ट्रेट श्री अंश दीप ने बताया कि

जिले में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।      जिला मजिस्ट्रेट श्री अंश दीप ने बताया कि
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धार्मिक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर रहेगा प्रतिबंध
अजमेर, 07 अप्रैल। जिले में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अंश दीप ने बताया कि जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड एवं निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे और तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे जैसी सार्वजनिक सम्पतियों तथा अन्य व्यक्ति की सम्पति पर सक्षम स्वीकृति अथवा सहमति के बिना लगाने पर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका रहती है। लोक शांति और कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिना सक्षम स्वीकृति अथवा सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबंध के लिए आगामी एक माह तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

डीजे के प्रयोग पर रहेगा निषेध
अजमेर, 07 अप्रैल। जिले में शांतिमय वातावरण बनाए रखने के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) के प्रयोग को निषेध किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अंश दीप ने बताया कि जिले में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे) को विभिन्न धार्मिक एवं अन्य समारोहों में उपयोग करने के कारण अत्यन्त शोरगुल होता है। आमजन को अत्यधिक ध्वनि प्रदुषण से बाधा, क्षोभ, असुविधा, क्षति एवं जोखिम हो सकती है। इसके निवारण के लिए जिले के सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों एवं आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में शांतिमय वातावरण बनाए रखने के लिए तीव्र ध्वनि विस्तरक यंत्र (डीजे) के प्रयोग को निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति अथवा समुह द्वारा इन यंत्रों का उपयोग उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।
विजय कुमार पाराशर
आवाज़ राजस्थान की
8112213839


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