कायमपुरा सरपंच फरीदा बानो के निलम्बन की अनुशंसारिश्तेदारों को नियम विरुद्ध पट्टे बांटे, जांच में पाई दोषी
अजमेर। सम्भागीय आयुक्त शक्तिसिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत कायमपुरा की सरपंच फरीदा बानो को अपने करीबी रिश्तेदारों को नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की दोषी मानते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से निलम्बन की अनुशंसा की है। संभागीय आयुक्त राठौड़ के अनुसार अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की कायमपुरा पंचायत की सरपंच फरीदा बानो ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 136, 146, 148, व 157 (क) (ख) की पालना नहीं की एवं ग्राम पंचायत की आबादी भूमि की
जांच किए बिना ही अपने करीबी रिश्तेदारों को नियम विरुद्ध पट्टे जारी कर दिए।
एक भी आरोप-पत्र का जवाब नहीं दिया प्रकरण की जांच के पश्चात सरपंच को कई बार आरोप पत्र जारी किए गए, लेकिन उसने किसी भी आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी सरपंच के निलम्बन के लिए पंचायत राज विभाग से अनुशंसा की गई है।