एक जुलाई से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा वीबी -जी राम जी एक्ट
विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना
एक जुलाई से होगा देशभर में लागू होगा
सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम को सोमवार को अधिसूचित कर दिया और इसे एक जुलाई से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम लागू होने के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 उसी तिथि से. निरस्त माना जाएगा। यह भारत के ग्रामीण विकास ढांचे में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जो विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक समेकित (इंटीग्रेटेड), भविष्य उन्मुख एवं उत्पादक ता (प्रोडक्टिविटी) आधारित ग्रामीण परिवर्तन के नए युग की शुरुआत करेगा।
क्या है नईव्यवस्था में
नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैद्यानिक गारंटी प्राप्त होगी।
श्रमिकों को उनकी रोजगार मांग के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा न होने की स्थिति में श्रमिक बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे।
मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर खातों में किया जाता रहेगा।
मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आंधार पर अथवा मस्टर रोल बंद होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो श्रमिक विलंब क्षतिपूर्ति (मुआवजा) पाने के पात्र होंगे।
सरकार ने वित्तीय प्रबंध किए : सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए है। वित्तीय वर्ष 2026-
27 के लिए सरकार ने 95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है।