छावनी प्रशासन करेगा त्रिवर्षीय संपत्ति कर निर्धारण
छावनी प्रशासन करेगा त्रिवर्षीय संपत्ति कर निर्धारण
अनिल लोहरे
नसीराबाद। छावनी प्रशासन ने छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए त्रिवर्षीय अचल संपत्ति कर निर्धारण प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
प्रशासन के अनुसार, छावनी क्षेत्र में स्थित सभी अचल संपत्तियों—जैसे भूमि, भवन और दुकान—का वर्ष 2024 से 2027 तक कर निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए नागरिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
छावनी परिषद सीईओ मोहम्मद साकिब आलम ने निर्देश दिए हैं कि सभी संपत्ति धारक अपनी संपत्ति का अलग-अलग विवरण, जिसमें क्षेत्रफल, लागत मूल्य, स्वामित्व और कब्जे की अवधि शामिल है, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रारूप संख्या 8 (छावनी अधिनियम 2006 की धारा 116 के अंतर्गत) भरकर छावनी परिषद कार्यालय, नसीराबाद में जमा कराना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।