अभियान के दूसरे दिन भी अजमेर शहर में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रही कैफिनेटेड बेवरेजेस रेड बुल की 2293 कैन जप्त की गई
**अभियान के दूसरे दिन भी अजमेर शहर में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रही कैफिनेटेड बेवरेजेस रेड बुल की 2293 कैन जप्त की गई ** आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा दिए गए निर्देशों की अनु पालनऻ में आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को मैसर्स अंबे ट्रेडिंग, जोगराज नगर,रमऻ बैकुंठ मंदिर के सामने पुष्कर रोड अजमेर, कॆ गोदाम पर छापामार कार्रवाई कर एनर्जी ड्रिंक के नाम से बिक रही लगभग 2293 कॆन कैफिनेटेड बेवरेजेस रेड बुल जप्त की गई ,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं अधिनियम 2011 के अंतर्गत कैफीनेटेड बेवरेजेस(Red Bull ) के विभिन्न मात्रा वाली कैन के दो नमूने जांच हेतु लिए गए साथ ही इसी फॉर्म से टमाटर केचप और रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक लीची फ्लावर के भी दो नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लिए गए। जिन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया जावेगा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, एफएसएसएआई द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कैफिनेटेड बेवरेजेस बेचा जा रहा है जो कि कानून के अनुसार भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत मिसलीडिंग उत्पाद बनाना एवं बेचना जुर्माना योग्य अपराध है जिसमें अधिकतम 10 लऻख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है । आज की इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आनंद कुमार, दीपक कुमार,अजय मोयल,केसरी नंदन शर्मा एवं राजेंद्र शर्मा शामिल रहे।