उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विशेष जांच दल द्वारा जिला अजमेर में विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द क्स्तुएं) नियम 2011 के अन्तर्गत 8 फर्मों पर
विशेष जांच दल द्वारा 3 दिवसीय कार्यवाही
वसूला गया जुर्माना
अजमेर, 7 अगस्त। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विशेष जांच दल द्वारा जिला अजमेर में विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द क्स्तुएं) नियम 2011 के अन्तर्गत 8 फर्मों पर सघन जांच एवं कार्यवाही कर नियमों के उल्लंघन किए जाने पर 75 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। तीन दिवसीय अभियान में फर्म केशरीमल मानकचंद राठी मदनगंज, पल्प पेक इंडिया खोडा गणेश रोड, शिवम ट्रेर्ड्स (साहू मसाला) मैन बाजार किशनगढ, टीआर प्रोडक्ट्स सोमलपुर, जैन नमकीन बकरा मण्डी रोड सोमलपुर, आरके प्रोडक्ट्स सोमलपुर, सतगुरु फूड प्रोडक्ट पालरा, एवं सुरक्षा पेन्ट पालरा, पर जांच एवं कार्यवाही की गई। इसमें असत्यापित नाप-तोल उपकरणों का उपयोग पाया गया। पैक्ज कमोडीटी रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर एवं सही तोल नहीं पाए जाने पर 75 हजार रुपए का फर्मों से जुर्माना वसूला गया। सम्बन्धित को आवश्यक सुधार के लिए नोटिस दिए गए। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा माप-तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के लिए विशेष अभियान उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आगे भी निरन्तर रहेंगे। इस विशेष जाँच दल में सहायक नियंत्रक सुश्री भावना दयाल, विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री महिपाल सिंह राठौड़ एवं श्री महेन्द्र चौधरी रहे।