सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर होगी तीन माह की सजा

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सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर होगी तीन माह की सजा

जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश
शाहपुरा-देव कृष्ण राज पाराशर। सरकारी भूमि, बिलानाम, चारागाह एवं विभागीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) के तहत संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा सख़्त कार्रवाई करके अतिक्रमीयों को तीन माह के जेल की सजा दिलवाई जाएगी। यह निर्देश जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने जारी करते हुए हुए बताया कि राजकीय बिला नाम चारागाह एवं विभागीय भूमि की सुरक्षा करना सभी राजकीय अधिकारियों का कर्तव्य है।

सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों के द्वारा यदि बार-बार अतिक्रमण किया जाता है ऐसे मामलों में अतिक्रमियों के ख़िलाफ़ संबंधित पुलिस थाने में एफ़ आई आर दर्ज करायी जाएगी। राजकीय भूमि अथवा चारागाह पर अतिक्रमियों के द्वारा यदि कोई फ़सल बो कर अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसी फ़सल के नीलामी भी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को करने के निर्देश दिये गए हैं। भू अभिलेख निरीक्षकों तथा पटवारियों को उक्त निर्देश जारी करते हुए हिदायत दी गई है कि किसी भी अतिक्रमण की रिपोर्ट निर्धारित समयावधि से पूर्व नहीं होने की दशा में उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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