परिवार पात्रता नहीं रखने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेता है तो उस पर विभाग कार्यवाही के साथ ही 27 रूपये प्रति किलो अथवा बाजार दर के हिसाब से वसूली की जाएगी।

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31 मई तक नाम नहीं हटाये तो कसेगा कानून का शिंकजा
अजमेर 24 मई। खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता खो चुके 3375 परिवारों के 12656 सदस्यों ने सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही के डर से स्वेच्छा से अपने नाम हटवा लिये हैं। अभियान की अंतिम तिथि 31 मई सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यदि इसके बाद कोई परिवार पात्रता नहीं रखने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेता है तो उस पर विभाग कार्यवाही के साथ ही 27 रूपये प्रति किलो अथवा बाजार दर के हिसाब से वसूली की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) नीरज कुमार जैन ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ उठा रहे हैं तो उनके नाम काटे जा रहे हैं। वे उपभोक्ता एवं परिवार स्वयं अभियान के तहत योजना से नाम कटवा सकते हैं। विभाग के पास सभी अपात्र परिवारों की सूची तैयार है। वे स्वयं अंतिम तिथि से पूर्व नाम नहीं हटवाते हैं तो 01 जून से विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी। साथ ही विधिक कार्यवाह भी अमल में लाया जायेगा। जिला रसद कार्यालय ग्रामीण (द्वितीय) अजमेर के क्षेत्र में अब तक 396 सक्षम व्यक्तियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।
अब खाद्य विभाग द्वारा सघन अभियान में गति लाते हुए सभी प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को शेष रहे सक्षम व्यक्यिों के चिह्निकरण का दायित्व दिया गया है। प्रवर्तन स्टाफ प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण के दौरान गिव-अप फार्म की अधिक से अधिक संख्या में उपलब्धता को प्राथमिकता देगा।

admin - awaz rajasthan ki

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