पंचायतीराज चुनाव की आरक्षण लॉटरी की तारीख तय17 अगस्त को जिला स्तर, 18 अगस्त को सरपंच-वार्ड पंचों की लॉटरी
पंचायतीराज चुनाव की आरक्षण लॉटरी की तारीख तय
17 अगस्त को जिला स्तर, 18 अगस्त को सरपंच-वार्ड पंचों की लॉटरी
जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायतीराज चुनावों को लेकर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने 13 अगस्त को जारी आदेश में जिला स्तर की पंचायतीराज संस्थाओं की आरक्षण/लॉटरी की तारीख 17 अगस्त 2026 निर्धारित की है, जबकि उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण/लॉटरी 18 अगस्त 2026 को निकाली जाएगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम की ओर से जारी पत्र में सभी जिला कलेक्टरों एवं उपखंड अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान तथा पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को निकाली जानी है। इसी दिन स्थानीय निकायों के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया भी प्रस्तावित होने के कारण यदि किसी बड़े जिले में व्यावहारिक अथवा प्रशासनिक कारणों से पंचायतीराज की जिला स्तरीय लॉटरी 17 अगस्त को निकालना संभव नहीं हो, तो उसे 18 अगस्त को आवश्यक रूप से निकाला जाएगा।
वहीं सरपंच एवं वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी 18 अगस्त 2026 को निकाली जाएगी। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में 18 अगस्त के बाद आरक्षण/लॉटरी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
सरकार के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव को लेकर गांवों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संभावित उम्मीदवारों और प्रमुख राजनीतिक दलों की रणनीति भी तेजी से सामने आएगी।
अब 17 और 18 अगस्त पर नजर:
17 अगस्त: जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण/लॉटरी
18 अगस्त: सरपंच एवं वार्ड पंचों की आरक्षण/लॉटरी
18 अगस्त के बाद: आरक्षण/लॉटरी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी