नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने GST संरचना में बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता और व्यापार दोनों को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब्स को आसान बना दिया है। 3 सितंबर 2025 को हुई काउंसिल बैठक के बाद अब 12% और 28% स्लैब हट गए हैं, और देशभर में प्रमुखत: तीन दरें—0%, 5%, 18% (कुछ विशेष महंगे माल/सेवाओं के लिए 40%)—लागू होंगी। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी।
क्या सस्ता होगा? (Essentials अब सस्ती)
रोटी, खाखरा, दूध, पनीर, छेना, अल्ट्रा हाई-टेम्परेचर मिल्क पर अब GST शून्य (0%)
पराठा, बटर, घी, चीज, शुगर क्यूब्स, ड्राई-फ्रूट्स, फल (आम, अमरूद, पाइनएप्पल, लीची), नमकीन, मिठाई, बिस्किट, जैम, आइसक्रीम, पैक्ड नारियल पानी, सिट्रस फ्रूट्स, पेस्ट्री, मिल्क बेवरेज, जूस – इन सभी का GST 12%-18% से घटकर मात्र 5%
जीवन रक्षक दवाइयां, चयनित कैंसर-दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, अन्य जरूरी दवाएं, थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, MRI/CT स्कैन पर अब 0% या अधिकतम 5% GST
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस: अब इन पर 0% GST
सोलर पैनल, सोलर हीटर, विंड मिल्स, PV सेल्स जैसी रिन्यूएबल एनर्जी मशीनरी पर GST 12% से घटकर 5%
सीमेंट का GST 28% से घटकर 18%
डिजिटल एजुकेशन, कोचिंग, हॉस्पिटल और ट्रस्ट सेवाएँ—अब टैक्स फ्री
जिम, सलून, योग—18% से घटकर 5%
कपड़े-वस्त्र: ज्यादातर आम फैब्रिक और ₹2500 से कम के गारमेंट्स पर 5%
सरकार का कहना है कि इन GST सुधारों से आम जनता को सस्ता सामान, हेल्थ व शिक्षा में राहत, MSME व किसान हित में फायदा मिलेगा। टैक्स संरचना अब सीधी, पारदर्शी और डिजिटल बन रही है। साथ ही, फर्जी बिलिंग और गलत टैक्स इनवॉयस पर निगरानी के लिए रीयल-टाइम मॉनीटरिंग भी शुरू की जाएगी।
निष्कर्ष
22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू होंगी। ज़रूरी चीज़ें, हेल्थ, शिक्षा, एनर्जी सेक्टर और घर निर्माण सस्ते—कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स ज्यादा। सभी लेटेस्ट अपडेट और टेबल्स के लिए पढ़ते रहें Awaz Rajasthan Ki!