पंचायतों की बैठकः प्रिंटेड रजिस्टरों पर प्रतिबंध, अब कार्यवाही नए फार्मेट में
जयपुर | प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बैठकों की कार्यवाही लिखने के लिए पुराने और अप्रासंगिक प्रिंटेड रजिस्टरों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अब इन रजिस्टरों का उपयोग तुरंत प्रभाव से बंद कर साधारण लाइनदार रजिस्टर का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी संस्थाओं के लिए एक नमूना प्रपत्र भी जारी किया है, ताकि पूरे प्रदेश में कार्यवाही विवरण दर्ज करने में एकरूपता बनी रहे। इसमें बैठक की तिथि, स्थान, अध्यक्षता, उपस्थित सदस्यों के नाम, पद और
पारित प्रस्तावों का स्पष्ट विवरण
दर्ज करना होगा।