पंचायत चुनाव 2026: नामांकन में भीड़ पर आयोग की सख्ती, रैली पर रोक
जयपुर – प्रतीक पाराशर । पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन दाखिल करने के समय होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र जमा करवाते समय रिटर्निंग ऑफिसर (RO) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) के कार्यालय में उम्मीदवार समेत अधिकतम पांच लोग ही मौजूद रह सकेंगे। यानी उम्मीदवार अपने साथ बड़ी संख्या में समर्थकों को नामांकन स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे।
नामांकन के दौरान रैली निकालने की अनुमति नहीं
आयोग के निर्देशों के अनुसार नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार को किसी भी तरह की रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य नामांकन केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ और यातायात की समस्या को नियंत्रित करना बताया गया है।
वाहनों की संख्या भी तय
नामांकन केंद्र के आसपास वाहनों को लेकर भी आयोग ने सीमा निर्धारित की है। RO/ARO कार्यालय से 100 मीटर की सीमा में अधिकतम दो वाहन ही लाए जा सकेंगे।
वहीं अलग-अलग पदों के लिए वाहनों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई है—
- जिला परिषद सदस्य: अधिकतम 3 वाहन
- पंचायत समिति सदस्य: अधिकतम 1 वाहन
- सरपंच पद: अधिकतम 1 वाहन
निर्धारित सीमा से अधिक वाहन लाने पर संबंधित उम्मीदवार को अतिरिक्त वाहनों के खर्च का भी ध्यान रखना होगा।
अतिरिक्त वाहन का खर्च चुनावी खर्च में जुड़ेगा
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि तय संख्या से ज्यादा वाहन नामांकन के दौरान लाए जाते हैं तो उन अतिरिक्त वाहनों पर होने वाला खर्च संबंधित उम्मीदवार के कुल चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।
आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पंचायती राज चुनावों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही गांवों में राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आयोग के इन निर्देशों का असर नामांकन के दौरान दिखाई देगा और उम्मीदवारों को अपने समर्थकों तथा वाहनों की व्यवस्था करते समय निर्धारित नियमों का ध्यान रखना होगा।
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