OBC आरक्षण पर सरकार का हाईकोर्ट में जवाब: कहा- आयोग के सर्वे और आंकड़ों के आधार पर तय हुआ आरक्षण
जयपुर। पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा कि OBC आरक्षण आयोग की रिपोर्ट, सर्वे और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है।
जिला प्रमुख के 41 पदों में 8 SC, 7 ST और 5 पद OBC के लिए आरक्षित किए गए हैं। सरकार के अनुसार कुल 20 पद आरक्षित हैं, जो 48.78 प्रतिशत है और 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब जिला प्रमुख के पद 33 से बढ़कर 41 हो गए हैं, तो OBC आरक्षण के पद भी आनुपातिक रूप से बढ़ने चाहिए। याचिकाकर्ता पक्ष ने OBC आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।
मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है। अभी आरक्षण बढ़ाने या घटाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।