पंचायत चुनाव के मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत मतदान वाले दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों में मतदान के लिए अवकाश घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 22 और 28 अक्टूबर तथा 3 और 14 नवंबर को मतदान वाले क्षेत्रों में अवकाश रहेगा।
वहीं, पंच और सरपंच पदों के चुनाव के लिए 24 और 30 अक्टूबर तथा 5 और 16 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है। संशोधित मतदान या पुनर्मतदान के लिए भी निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा।
इधर, आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश सिंह ने 10 अक्टूबर को पंचायत समिति स्तर पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया, पात्रता, आचार संहिता, मतदान संबंधी नियमों और अन्य आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया जाएगा।
आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए एक शाम लोकतंत्र के नाम, एक दीप लोकतंत्र के नाम और एक खेल लोकतंत्र के नाम जैसे कार्यक्रमों के साथ नुक्कड़ नाटक, चुनावी चौपाल और बवालों सहित मतदाता संवाद आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।