LPG वितरण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव।


LPG वितरण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव।
शादी, समारोहों, व्यावसायिक स्थानों पर कमर्शियल सिलेंडर ही उपलब्ध होंगे, घरेलू सिलेंडर नही।
बैठक में अहम निर्णय।
शाहपुरा। फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की बैठक हुई। इस बैठक में गैस वितरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए, खासकर व्यावसायिक उपयोग को लेकर सख्ती बरती जाएगी। अब शादी-विवाह समारोहों, होटलों, ढाबों, चाय की थड़ियों, रिसॉर्ट्स और अन्य सभी व्यावसायिक स्थानों पर केवल 19 किलो और 5 किलो के कमर्शियल (व्यावसायिक) सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। घरेलू (डोमेस्टिक) सिलेंडर इन जगहों पर बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। यह निर्णय जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश की अनुपालन में लिया गया है।
रामेश्वर लाल सोलंकी, घिसा लाल यादव, राजेश सोलंकी, कुलदीप सिंह चांदावत, विनोद भंडारी की अगुवाई में बैठक में सभी उपभोक्ताओं का केवाईसी प्रक्रिया 100 फीसदी पूरा करने, उपभोक्ताओं लो डिलेवरी समय पारदर्शिता रखने के लिए उपभोक्ताओं से डिलीवरी कोड (ओपीडी) लेकर डिलेवरी देने, उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार गैस कनेक्शन देने के निर्णय लिया गया। इस दौरान रामकुंवार मीणा, मनसुख गुर्जर सहित जिले के सभी गैस वितरक उपस्थित थे। राजेश सोलंकी ने मंच संचालन किया।