हेमंत स्वरूप माथुर के एपीओ आदेश पर रोक पुन: जिला परिषद सीईओ का कार्यभार संभाला

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अजमेर (ARK News)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने जिला परिषद के सीईओ हेमंत स्वरूप माथुर के एपीओ आदेश पर रोक लगा दी है, जिसकी पालना में माथुर ने अपना पदभार फिर से संभाल लिया है। प्रकरण के अनुसार राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने 30 नवम्बर 22 को सीईओ माथुर एपीओ के आदेश जारी किए थे। नियमानुसार माथुर को एपीओ होने के बाद 21 दिन की अवधि में पुन: किसी न किसी जगह पद स्थापित किया जाना चाहिए था। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो माथुर ने अधिकरण के समक्ष उक्त एपीओ आदेश के विरुद्ध अपील कर उक्त आदेश को अप्रभावी करते हुए पुन: जिला परिषद अजमेर के सीईओ पद का पदभार देने की गुहार की थी। अधिकरण ने उक्त एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए माथुर को पुन: जिला परिषद सीईओ पद का पदभार ग्रहण करने का आदेश देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि विभाग प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार नए सिरे से स्थानान्तरण या पद स्थापन करने के लिए स्वतंत्र रहेगाए इसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि जिला सरपंच संघ के सदस्यों एवं पंचायत समिति सरवाड़ के पूर्व सदस्य एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति प्रताप सिंह राठौड़ ने जिला परिष्ट के सीईओ हेमंत स्वरूप माथुर पर सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिला कलक्टर से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के विरोध को देखते हुए कार्मिक विभाग ने माथुर को 30 नवम्बर 2022 को जयपुर एपीओ कर दिया था।


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