पंचायत-निकाय चुनाव: हाईकोर्ट सख्त, सरकार और चुनाव आयोग से मांगा पूरा कार्यक्रम 20 जुलाई तक
पंचायत-निकाय चुनाव: हाईकोर्ट सख्त, सरकार और चुनाव आयोग से मांगा पूरा कार्यक्रम
जयपुर। प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कड़ा रुख अपनाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों से स्पष्ट पूछा कि “चुनाव कब कराए जाएंगे, इसकी निश्चित तारीख बताइए।”
खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक पंचायत एवं निकाय चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम (शेड्यूल) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला हाईकोर्ट के उस पूर्व आदेश से जुड़ा है, जिसमें 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर भी विचार किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह तथा ओबीसी आयोग के सचिव एवं सलाहकार अशोक जैन उपस्थित रहे।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी शपथ पत्र दाखिल किया गया। आयोग ने अदालत को बताया कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित आवश्यक आंकड़े प्राप्त होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
अब इस मामले में 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों की निगाहें अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।