मतदान से 48 घण्टे पूर्व के लिए एसओपी जारी राजनैतिक दल व प्रत्याशी यह नही करे
विधानसभा आम चुनाव-2023
मतदान से 48 घण्टे पूर्व के लिए एसओपी जारी
अजमेर 23 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान खत्म होने के 48 घण्टे पूर्व के लिए जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि में चुनाव प्रचार प्रसार अभियान समाप्त हो जाएगा। इस अवधि के बाद सावर्जनिक बैठकों आदि के माध्यम से सभी चुनाव प्रचार बन्द रहेगा। 23 नवम्बर को सांय 6 बजे के बाद समस्त विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी प्रकारी की चुनाव प्रचार-प्रसार की गतिविधियां अनुमत नहीं होगी। मतदान के समय प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक अगर कोई भी व्यक्ति फेंक न्यूज एवं किसी भी प्रकार की अपवाह फैलता है तो उसके विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर जारी प्रचार-प्रसार सम्बन्धी अनुमतियां 23 नवम्बर को सांय 6 बजे तक ही जारी की गई है। अतः इस दिवस को सांय 6 बजे बाद सभी स्वीकृतियां निरस्त हो जाएगी। सभी उम्मीदवारों द्वारा 24 नवम्बर से 25 नवम्बर तक सांय 6 बजे तक 3 स्वीकृत वाहन ही (पीले पास वाहन) उपयोग में लिए जा सकेंगे। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा की अभियान समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में ऎसे व्यक्ति एवं पदाधिकारी उपस्थित नही रहे जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है।
उन्होंने बताया कि जारी स्वीकृतियों से सम्बन्धित सभी प्रचार सामग्री स्वयं के द्वारा हटाई जानी है। ऎसा ना करने पर उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लघन माना जाएगा। सभी प्रत्याशियों को रिश्वखोरी, धमकी प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान केन्द्र तक मतदाताओं के परिवहन जैसे भ्रष्ट आचरण से बचना चाहिए। कोई भी फेक न्यूज एवं अपवाह फैलाता है तो कन्ट्रोल रूम नम्बर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते है।