25 नवम्बर को सांय 6 बजे समाप्त होने वाले मतदान से 48 घण्टे पूर्व 23 नवम्बर सांय 6 बजे से साईलेन्स पिरियड़ के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया और समाचार चैनलों पर किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी अपील पर रोक रहेगी।

25 नवम्बर को सांय 6 बजे समाप्त होने वाले मतदान से 48 घण्टे पूर्व 23 नवम्बर सांय 6 बजे से साईलेन्स पिरियड़ के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया और समाचार चैनलों पर किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी अपील पर रोक रहेगी।
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विधानसभा आम चुनाव-2023

मतदान से 48 घण्टे पूर्व रहेगा साईलेन्स पिरियड़

राजनैतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी अपील पर रहेगी रोक

अजमेर 23 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के क्रम में समस्त राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(बी) के तहत 25 नवम्बर को सांय बजे समाप्त होने वाले मतदान से 48 घण्टे पूर्व 23 नवम्बर सांय बजे से साईलेन्स पिरियड़ के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया और समाचार चैनलों पर किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी अपील पर रोक रहेगी।

उन्होंने बताया कि धारा 126ए के तहत एक्जिट पोल के सम्बन्ध में प्रावधान है। इसके अनुसार 30 नवम्बर को सांय 6.30 बजे तक एक्जिट पोल पर भी हर प्रकार के प्रिन्टइलेक्ट्रेनिक और अन्य प्रकारों से प्रकाशन पर रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता की इस अवधि के दौरान टीवी चैनल एवं सिनेमाघर पर राजनैतिक विज्ञापनोंचुनाव प्रचार की अपील और एक्जिट पोल आदि का प्रसारण नहीं किया जाएगा। धारा 126 के उल्लघन पर वर्ष की जेल की सजा अथवा जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि 24 एवं 25 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले समस्त राजनैतिक विज्ञापन विभाग के द्वारा अधिप्रमाणित होने चाहिए। बिना अधिप्रमाणन के विज्ञापन प्रकाशन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


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