नगर निकाय चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी खबर: नामांकन से पहले 29 निर्देशों की करें पूरी जांच

नगर निकाय चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी खबर: नामांकन से पहले 29 निर्देशों की करें पूरी जांच
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नगर निकाय चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी खबर: नामांकन से पहले 29 निर्देशों की करें पूरी जांच
अजमेर। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने जा रहे उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े 29 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रत्येक बिंदु की सावधानीपूर्वक जांच कर लें, क्योंकि आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण-पत्र या निर्धारित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कमी रहने पर नामांकन पत्र निरस्त होने की स्थिति बन सकती है।
निर्देशों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपये तथा एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए 1,000 रुपये धरोहर राशि जमा करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्रारूप-3 में भरना होगा तथा इसे अभ्यर्थी या प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उम्र और शपथ पत्र का रखें विशेष ध्यान
अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 सितंबर 2026 को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई कॉलम खाली रह जाता है या सही तरीके से नहीं भरा गया है तो नया शपथ पत्र निर्धारित समय से पहले प्रस्तुत करना होगा।
राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए भी जरूरी निर्देश
राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को संबंधित फॉर्म-क एवं फॉर्म-ख समय पर जमा कराने होंगे। यदि ये फॉर्म नामांकन पत्र के साथ जमा नहीं कराए गए हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे से पहले जमा कराना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र की सभी प्रविष्टियां स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए।
प्रस्तावक और मतदाता सूची की शर्तें
राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पांच प्रस्तावक होंगे। प्रस्तावक का नाम संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के उसी वार्ड की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। एक प्रस्तावक केवल एक ही अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक बन सकेगा। एक अभ्यर्थी एक वार्ड से अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
दस्तावेजों में कोई कमी न रहे
एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को स्वयं प्रमाणित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को स्वयं प्रमाणित EPIC (मतदाता पहचान पत्र) तथा प्रस्तावक को भी स्वयं प्रमाणित EPIC की प्रति देनी होगी। उम्मीदवार की नवीनतम पासपोर्ट साइज 2×2.5 सेमी की आठ फोटो आवश्यक हैं। फोटो के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र भी देना होगा और फोटो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
मतदान एजेंट की नियुक्ति के लिए फॉर्म-7 के साथ निर्धारित फोटो एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवार को अपने हस्ताक्षर भी निर्धारित स्थान पर करने होंगे।
बैंक खाता और चुनाव खर्च का रखें हिसाब
चुनाव खर्च के संचालन के लिए उम्मीदवार को अपने नाम से अथवा अपने चुनाव अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से नामांकन से पहले अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। बैंक खाते की संख्या, शाखा का नाम एवं IFSC कोड उपलब्ध कराना होगा। उम्मीदवार किसी सरकारी लाभ के पद, संविदा अथवा विभागीय पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही स्वच्छ शौचालय संबंधी स्व-घोषणा पत्र और चुनाव खर्च संबंधी जानकारी का फॉर्म भी देना होगा।
नामांकन स्थल पर भी लागू रहेंगे नियम
नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में वाहन नहीं लाया जा सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार के साथ अधिकतम चार व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर ही प्रस्तुत करना होगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपील: नामांकन दाखिल करने से पहले पूरे फार्म को एक बार नहीं बल्कि दो-तीन बार जांच लें। धरोहर राशि, आयु, शपथ पत्र, प्रस्तावक, EPIC, जाति प्रमाण-पत्र, फोटो, बैंक खाता, चुनाव खर्च सहित सभी दस्तावेज निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार रखें। किसी एक जरूरी दस्तावेज या प्रक्रिया में कमी भी नामांकन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए फार्म पूरी तरह जांचने के बाद ही दाखिल करें।

admin - awaz rajasthan ki

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