प्रधानमंत्राी विश्वकर्मा योजना शिल्पकारों में होगी तकनीकी कौशल की बढोत्तरी
प्रधानमंत्राी विश्वकर्मा योजना
शिल्पकारों में होगी तकनीकी कौशल की बढोत्तरी
अजमेर, 15 दिसम्बर। जिले के शिल्पकारों में प्रधानमंत्राी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से तकनीकी कौशल वृद्वि होने के साथ ही शिल्पकारों की पहूंच नए बाजारों तक होगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री डी.के.शर्मा ने बताया कि देश में परम्परागत हस्तशिल्प दस्तकारों की 18 श्रेणियां है। इनमें मुख्यत सुथार, खाती, बढई, हथौडा एवं औजार निर्माण, तालासाज, मुर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, सुनार, कुम्हार, चर्मकार, मोची, राजमिस्त्राी, झाडु, चटाई, टोकरी, निर्माण, खिलौना निर्माण, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी एवं फिश नेट निर्माता आदि है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रा के कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने, उनके तकनीकी कौशल को बढावा देकर भारत एवं विश्व के बाजारों मं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई है। इसकी परिचालन अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्राी विश्वकर्मा योजना की पात्राता परम्परागत रूप से हस्त उपकरणों से असंगठित क्षेत्रों में कार्य करना है। आयु न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है। प्रार्थी गत 5 वर्षो में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ऋण योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। एक परिवार से एक ही सदस्य (पति या पत्नी) को लाभ मिलेगा। राजकीय सेवा में कार्यरत आर्टिजन एवं पारिवारिक सदस्य योजना के पात्रा नहीं है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड किया जाएगा। टूल किट क्रय करने के लिए 15 हजार रूपए तक की राशि का अनुदान देय होगा। साथ ही 5 दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग एवं इस दौरान 500 रूपए प्रतिदिन स्टाईपेड देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 15 दिन की एडवांस स्किल टेªनिंग एवं इस दौरान 500 रूपए प्रतिदिन स्टाईपेंड भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रथम बार ऋण के रूप मेंएक लाख रूपए का 5 प्रतिशत ब्याज पर काॅलेटरल मुक्त ऋण (अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर ) देय है। द्वितीय बार ऋण के रूप में 2 लाख का 5 प्रतिशत ब्याज पर काॅलेटरल मुक्त ऋण (अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान) दिया जाएगा। डिजिटल ट्रांजेशन प्रोत्साहन के रूप में एक रूपए प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 100 ट्रांजेक्शन प्रति माह तक के लिए मिल सकेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केद्र के कार्यालय में सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकताकरें
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