जिले में आठ पंचायत समिति मुख्यालयों पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनेंगी* *पात्रा युवा अथवा संस्था कर सकेंगे प्रयोगशाला का संचालन* *डेढ़ लाख रूपए की सहायता मिलेगी*

जिले में आठ पंचायत समिति मुख्यालयों पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनेंगी* *पात्रा युवा अथवा संस्था कर सकेंगे प्रयोगशाला का संचालन* *डेढ़ लाख रूपए की सहायता मिलेगी*
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*जिले में आठ पंचायत समिति मुख्यालयों पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनेंगी*
*पात्रा युवा अथवा संस्था कर सकेंगे प्रयोगशाला का संचालन*
*डेढ़ लाख रूपए की सहायता मिलेगी*
अजमेर, 28 दिसम्बर। जिले की आठ पंचायत समितियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री शंकरलाल मीणा ने बताया कि वर्तमान में जिले की कुल 11 पंचायत समितियों में से 3 पंचायत समितियों पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित है। शेष 8 पंचायत समिति मुख्यालयों अजमेर ग्रामीण, किशनगढ़ (सिलोरा), श्रीनगर भिनाय, मसूदा, अराई, सरवाड़ एवं सावर पर वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना आरकेपीवाई-साॅयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी के अन्तर्गत एक-एक ग्राम स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (वीएलएसटीएल) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन की अन्तिम तिथी एक जनवरी 2024 है। इच्छुक व्यक्ति संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय प्रेम प्रकाश आश्रम अजमेर से आवेदन फाॅर्म प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों में से जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा स्क्रीनिंग करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक-एक प्रस्ताव राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा कृषि आयुक्तालय को प्रेषित किये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि वीएलएसटीएल की विश्लेषण क्षमता लगभग 3000 मिट्टी नमूने प्रतिवर्ष होगी। नमूना विश्लेषण की लागत 300 रूपए प्रति नमूना की दर से योजना के तहत वहन की जाएगी। यदि 3000 नमूनों के अलावा 500 नमूने अतिरिक्त जाँच के लिए दिए जाते हैं तो ग्राम स्तरीय उद्यमी को 500 नमूनों के लिए 20 रूपए प्रति नमूना की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके पश्चात उद्यमी द्वारा अतिरिक्त नमूनों की जांच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 5 रूपए प्रति नमूना पर करनी होगी।
**लाभार्थी हेतु अर्हताएं*
उन्होंने बताया कि लाभार्थी ग्राम स्तरीय उद्यमी के लिए पात्रा व्यक्ति को युवा होना चाहिए। उसकी उम्र 18 वर्ष से कम एवं 27 वर्ष से अधिक न हो। उसेे 10 वीं विज्ञान उत्तीर्ण एवं कम्प्युटर का ज्ञान हो। इसके लिए स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक समूह, प्राथमिक कृषि साख समिति का भी नामांकन किया जा सकता है। अभ्यर्थी का स्वयं का भवन अथवा किराये का भवन (कम से कम 4 वर्ष की लीज एग्रीमेंट के साथ) होना चाहिए।
*वित्तीय सहायता एवं समय सीमा*
उन्होंने बताया कि वीएलएसटीएल की स्थापना के लिए योजनान्तर्गत 1.50 लाख रुपए की एक बारगी सहायता आवेदन के अनुमोदन होने के पश्चात भारत सरकार से बजट उपलब्ध होने के उपरान्त दी जाएगी। इसके लिए उद्यमी को फंड प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर प्रयोगशाला उपकरणों, उपभोग्य सामग्री आदि के क्रय किए जाने की रसीद जिला स्तरीय कियान्वयन समिति को उपलब्ध करानी होगी


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