सरपंच चुनाव : नामांकन से पहले दस्तावेजों की तैयारी जरूरी

सरपंच चुनाव : नामांकन से पहले दस्तावेजों की तैयारी जरूरी
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पहचान पत्र, मतदाता सूची की जानकारी और उम्र के प्रमाण सहित अन्य दस्तावेज रखें तैयार, आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य

जयपुर। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायतीराज चुनावों को लेकर सरपंच पद के संभावित दावेदारों ने नामांकन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्रों के साथ अपनी पहचान, आयु और मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए नामांकन से पहले सभी कागजात व्यवस्थित करना जरूरी होगा।

नामांकन के लिए फॉर्म-4 तथा घोषणा पत्र फॉर्म-4डी सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। उम्मीदवार को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा मतदाता सूची में दर्ज अपने नाम और क्रमांक की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आयु प्रमाण के लिए 10वीं की अंकतालिका अथवा जन्म प्रमाणपत्र मान्य दस्तावेज के रूप में रखा जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज के कई नवीनतम फोटो भी तैयार रखना उपयोगी रहेगा।

पांच मतदाता होंगे प्रस्तावक

सरपंच पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के पांच मतदाताओं का प्रस्तावक होना आवश्यक बताया गया है। प्रस्तावकों के मतदाता पहचान संबंधी विवरण, मतदाता सूची में क्रमांक तथा आवश्यक हस्ताक्षर पहले से तैयार रखना होगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान इन जानकारियों में किसी तरह की कमी से परेशानी हो सकती है।

आरक्षित सीट के लिए प्रमाणपत्र जरूरी

यदि सरपंच पद की सीट किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित है तो संबंधित वर्ग का वैध जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रमाणपत्र की वैधता और उसमें दर्ज विवरण पहले ही जांच लें, ताकि नामांकन के समय अनावश्यक परेशानी न हो।

जमानत राशि भी जमा करनी होगी

नामांकन के साथ निर्धारित जमानत राशि जमा करनी होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सामान्य पुरुष अभ्यर्थी के लिए 500 रुपए, जबकि महिला तथा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए की राशि निर्धारित बताई गई है।

मूल दस्तावेज के साथ प्रतियां भी रखें

नामांकन के समय उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेजों की दो से तीन फोटो कॉपियां साथ रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही मूल दस्तावेज भी अपने पास रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जा सके।

admin - awaz rajasthan ki

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