प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) , पीएमएवाईजी कै पात्र परिवार शिध्र करै आवेदन , आवंटित लक्ष्य 31 तक पूरा करने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) , पीएमएवाईजी कै पात्र परिवार शिध्र करै आवेदन , आवंटित लक्ष्य 31 तक पूरा करने के निर्देश
अजमेर। पंचायतीराज विभाग ने बेघर परिवारों की मदद के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) , पीएमएवाईजी के जिले में आवंटित लक्ष्य 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। योजना कै तहत पात्र परिवार अपनी नजदिकी ग्राम पंचायत मै जा कर ग्राम विकास अधिकारी माध्यम सै तथा स्वय कै स्तर सै भी आवेदन कर सकतै है ,ग्रामीण क्षेत्रों मै हर परिवार कै पास मकान हो ईस कै लिए योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी मै अनेक प्रकार की राहत दी गयी है
अजमेर जिले में आवंटित लक्ष्यों में 1395 लाभार्थी शेष बचे हैं।
जानकारी के अनुसार पंचायतीराज विभाग की ओर से जिले में पीएमएवाईजी के अंतर्गत 27 हजार 563 लोगों को योजना से लाभान्वित करने के लिए चिह्नित किया गया था। उनमें से अभी तक 26 हजार 168 लोगों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। पंचायतीराज विभाग ने शेष रहे 1395 लोगों को 31 मार्च तक लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ईएमआई (किश्तों) के आधार पर 38 हजार 359 रुपए और मूल राशि की अधिकतम राशि 2 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। योजना में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को दो चरणों में पानी, स्वच्छता और बिजली के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। केन्द्रीय पंचायतीराज विभाग ने पीएमएवाईजी
2024 परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किए जाने वाले आवासों का न्यूनतम आकार वर्तमान समय में 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
पात्रता की श्रेणी
शून्य, एक या दो कमरे के कच्चे घर, 25 वर्षीय साक्षर विहीन परिवार, जिन घरों में 16 से 59 वर्ष का कोई पुरुष नहीं है, 16 से 59 वर्ष के वयस्कों के बिना घर, कैजुअल-मजदूरी आधारित भूमिहीन परिवार, एससी, एसटी और ऐसे घर, जहां केवल एक ही व्यक्ति विकलांग है और परिवार में कोई भी सक्षम नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक।