जिले के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने

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कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

     अजमेर । जिले के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
     कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक  संजय तनेजा ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से समय तथा श्रम की बचत करना है। अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा। सरकार द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र का अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए। एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा। राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेशन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
     उन्होंने बताया कि कृषक स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनआधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के समय दस्तावेज, जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) चाहिए।
     उन्होंने बताया कि जिले के लिए पंजीकृत निर्माताओं एवं विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। उनसे कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें। स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिए मिल जाएगी।
     उन्होंने बताया कि कृषकों को आधुनिक तकनीक आधारित कृषि यंत्रों के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने के प्रावधान के मध्यनजर चालू वित्तीय वर्ष के लिए जिले को कृषि आयुक्तालय स्तर से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुए है। अजमेर जिले के लिए भौतिक लक्ष्य के अन्तर्गत 3386 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। इनमें सामान्य वर्ग के 2719, अनुसूचित जाति वर्ग के 575, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 92 व्यक्ति शामिल होंगे। इसी प्रकार वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत 1015.8 लाख का प्रावधान किया गया है। इनमें से सामान्य वर्ग को 815.7, अनुसूचित जाति वर्ग को 172.5, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 27.6 लाख रूपयों से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।  
     उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र अनुदान कार्यक्रम का कृषकों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदनों का दस्तावेज स्क्रूटनी की जाएगी। इसके पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। समस्त कृषि यंत्रों के अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा। कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। किसान को सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।

admin - awaz rajasthan ki

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