अप्रैल तक पंचायत व नगर निकाय चुनाव कराना अनिवार्य होगा
🟥 पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!
राजस्थान हाईकोर्ट की समय सीमा बरकरार, अप्रैल तक करवाने होंगे चुनाव
नई दिल्ली/जयपुर
राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर चल रही कानूनी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और निर्णायक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा को पूरी तरह बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और उसे अप्रैल तक पंचायत व नगर निकाय चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अदालत के रुख से यह साफ हो गया है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में चुनाव को टालने की कोई गुंजाइश नहीं है।
फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यह निर्णय न सिर्फ प्रशासनिक तैयारियों को रफ्तार देगा, बल्कि राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों को भी प्रभावित करेगा।
सूत्रों के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग जल्द ही सीमांकन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तय समयसीमा का पालन किया जा सके।
🗳️ सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश—स्थानीय लोकतंत्र को लंबित नहीं रखा जा सकता।