अर्चना सुराणा को सुप्रीम कोर्ट से राहतपुनः भिनाय प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के आदेश
अजमेर।
राज्य सरकार द्वारा गबन के आरोप में बर्खास्त की गई भिनाय की पूर्व प्रशासक अर्चना सुराणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही माना है। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने सुराणा को पुनः प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अर्चना सुराणा को प्रशासक पद से हटाते हुए आदेश जारी किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में राज्य सरकार ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की, जहां सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए सरकार के निर्णय को सही ठहराया गया।
इसके पश्चात अर्चना सुराणा ने डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेश को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में शासन सचिव, पंचायती राज विभाग ने सुराणा को पुनः प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश जारी किए।
पंचायती राज विभाग के आदेश की अनुपालना में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विकास अधिकारी भिनाय को आवश्यक निर्देश दिए। इसके तहत विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत ने मंगलवार को वर्तमान प्रशासक शोभा माली एवं ग्राम विकास अधिकारी को अर्चना सुराणा को कार्यभार सौंपने के निर्देश जारी किए।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट व पंचायती राज विभाग के आदेश लेकर अर्चना सुराणा समर्थकों के साथ ग्राम पंचायत पहुंचीं, लेकिन प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित नहीं होने के कारण वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकीं।