PNG कनेक्शन अनिवार्य: 3 महीने में बंद हो सकती है LPG सप्लाई, सरकार ने जारी किया नया आदेश

PNG कनेक्शन अनिवार्य: 3 महीने में बंद हो सकती है LPG सप्लाई, सरकार ने जारी किया नया आदेश
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नई दिल्ली। देश में रसोई गैस आपूर्ति को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने ‘नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ लागू कर दिया है। इसके तहत जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां अब LPG सिलेंडर की जगह PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य किया जाएगा।

सरकार का यह कदम मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और गैस आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है, ताकि भविष्य में गैस संकट से बचा जा सके।

90 दिन बाद बंद होगी LPG सप्लाई

नए नियम के अनुसार, जिन घरों के पास गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है, उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद 90 दिनों के भीतर PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में कनेक्शन नहीं लिया गया, तो उस पते पर LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

सोसायटी को 3 दिन में देनी होगी मंजूरी

अब हाउसिंग सोसायटी या RWA पाइपलाइन बिछाने में बाधा नहीं डाल सकेंगी।

  • पाइपलाइन के लिए आवेदन मिलने के बाद 3 दिन के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य होगा।
  • देरी या मना करने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र की LPG सप्लाई रोकी जा सकती है।

सरकारी मंजूरी प्रक्रिया भी तय

  • छोटे गैस नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़े प्रोजेक्ट के लिए 60 दिन में अनुमति देना अनिवार्य किया गया है।
  • तय समय में जवाब नहीं मिलने पर ‘डीम्ड क्लियरेंस’ लागू होगा, यानी स्वतः मंजूरी मान ली जाएगी।

जमीन मालिकों को मिलेगा मुआवजा

पाइपलाइन निजी जमीन से गुजरने पर:

  • कमर्शियल सर्किल रेट का 30% मुआवजा दिया जाएगा।
  • 24 घंटे में अनुमति देने पर दोगुना यानी 60% तक मुआवजा मिलेगा।
  • विवाद की स्थिति में निर्णय प्रशासनिक अधिकारी (कलेक्टर) करेंगे।

PNG यूजर्स को नहीं मिलेगा LPG

सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिन घरों में PNG कनेक्शन होगा, वहां LPG सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना पुराना गैस कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

किराएदारों के लिए भी सुविधा

नए नियमों के तहत किराएदार भी PNG कनेक्शन ले सकते हैं।

  • रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक की NOC जरूरी होगी।
  • चाहें तो मकान मालिक के नाम पर भी कनेक्शन लिया जा सकता है।
सरकार के गजट नोटिफिकेशन के 7वें पॉइंट में PNG कनेक्शन के लिए बनाए गए नियम बताए गए हैं।

मकान मालिक के इनकार पर भी लागू होगा नियम

यदि मकान मालिक पाइपलाइन लगाने से मना करता है, तब भी 90 दिन बाद उस पते की LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह नियम व्यक्ति नहीं, बल्कि लोकेशन आधारित होगा।

क्या हैं फायदे और चुनौतियां

फायदे:

  • सिलेंडर बुकिंग और खत्म होने की चिंता खत्म
  • PNG अपेक्षाकृत सस्ती और सुरक्षित

चुनौतियां:

  • उपभोक्ताओं के विकल्प सीमित होंगे
  • शुरुआती सेटअप और प्रक्रिया में समय लग सकता है

सरकार का उद्देश्य

सरकार ने यह आदेश ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत जारी किया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में भी देश में गैस आपूर्ति सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

admin - awaz rajasthan ki

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