अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,शून्य प्रतिशत ब्याज योजना के तहत ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 15 मई, किसानों से समय पर भुगतान की अपील
अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
शून्य प्रतिशत ब्याज योजना के तहत ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 15 मई, किसानों से समय पर भुगतान की अपील
अजमेर, 13 मई। मुख्यमंत्री फ्लैगशिप शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत निर्धारित समयावधि में ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में पूर्ण छूट का लाभ मिलता है, जबकि देय तिथि के पश्चात भुगतान करने पर ब्याज देय होगा।
अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार खरीफ 2025 (1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025) के दौरान वितरित अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण की अंतिम चुकारा तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। जिसमें मात्र 2 दिन शेष है। आज दिनांक तक बैंक के 1382 किसानों पर 3.86 करोड़ का खरीफ 2025 का ऋण बकाया है जो कि शुक्रवार 15 मई पश्चात अवधिपार हो जावेगा जिसका ब्याज संबंधित किसान को स्वयं वहन करना होगा।
इस संबंध में सभी ऋणी किसानों से अपील की गई है कि आप अपना पुराना फसली ऋण 15 मई तक चुकावें ताकि अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जाने पर ब्याज की हानि से बचा जा सकें। निर्धारित तिथि तक अपना बकाया ऋण जमा कर दें, ताकि उनका खाता अवधिपार (ओवरड्यू) श्रेणी में दर्ज न हो और ब्याज का अतिरिक्त भार न उठाना पड़े।
उन्होंने बताया कि यदि किसी तकनीकी या अन्य कारणों से समिति स्तर पर ऋण वसूली जमा नहीं हो पा रही है, तो किसान संबंधित बैंक शाखा में जाकर भी 15 मई तक नकद भुगतान कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश डीएमआर में वसूली जमा नहीं होती है और ऋण अवधिपार हो जाता है, तो योजना के लाभ से वंचित होने की जिम्मेदारी संबंधित समिति एवं किसान की स्वयं की होगी।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही खरीफ 2026 के लिए अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण वितरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक किसान रबी 2025-26 का पूर्व ऋण चुकाकर नई फसल के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस बार ऋण राशि में गत फसल की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है।