7 नवंबर से 30 नवम्बर तक रहेगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध* अजमेर, एक नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान अजमेर जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि

7 नवंबर से 30 नवम्बर तक रहेगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध* अजमेर, एक नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान अजमेर जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि
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*विधानसभा आम चुनाव-2023*
*7 नवंबर से 30 नवम्बर तक रहेगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध*
अजमेर, एक नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान अजमेर जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। इस अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल एवं किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के सम्बन्ध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी


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