विधानसभा आम चुनाव-2023* *विजय जुलूस, समारोह एवं सभा आदि के आयोजन पर रहेगा प्रतिबन्ध*

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*विधानसभा आम चुनाव-2023*
*विजय जुलूस, समारोह एवं सभा आदि के आयोजन पर रहेगा प्रतिबन्ध*
अजमेर, 2 दिसम्बर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के अन्तर्गत रविवार को मतगणना की जाएगी। मतगणना के पश्चात राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकत्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा विजय जुलूस में डीजे एवं पटाखों का उपयोग किए जाने से अत्यधिक ध्वनि तथा वायू प्रदूषण एवं शान्ति भंग होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत तथा राजस्थान कोलाहल नियन्त्राण अधिनियम 1963 के द्वारा जिले में 3 दिसम्बर को मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकत्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लाउडस्पीकर, डीजे एवं पटाखों तथा आतिशबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
विजय कुमार पाराशर
आवाज राजस्थान की
8112213839


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