अनाधिकृत व्यक्ति नही कर सकेंगे जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व

अनाधिकृत व्यक्ति नही कर सकेंगे जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व
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अनाधिकृत व्यक्ति नही कर सकेंगे जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व

जिला कलेक्टर ने बैठकों व राजकीय कार्यक्रमों अनाधिकृत व्यक्तियों की लगाई रोक

कलेक्टर ने जारी किए आदेश
शाहपुरा-14 फरवरी । जिला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा ने आदेश जारी कर निर्देशित किया किया है कि भविष्य में किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रधान, सरपंच, वार्डपंच के प्रतिनिधि किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे और वे राजकार्य में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।
आपको बतादें की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में जनप्रतिनिधियों का कोई व्यक्ति उनका प्रतिनिधि नही कर सकता।

जिला कलेक्टर बोहरा ने कहा कि यह देखा गया कि विधिक प्रावधानों के विपरित कतिपय प्रधान, सरपंच, वार्डपंच के प्रतिनिधि द्वारा अनावश्यक राजकार्यों में हस्तक्षेप करते है। जिसे उचित नहीं मानते हुए अब बर्दाश्त नही किया जाएगा।


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