अकुशल श्रमिक को 285 रुपए प्रतिदिन, अर्द्धकुशल 297, कुशल 309 और उच्च कुशल श्रमिक को 359 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने श्रम विभाग की नई मजदूरी दरें लागू की
अकुशल श्रमिक को 285 रुपए प्रतिदिन, अर्द्धकुशल 297, कुशल 309 और उच्च कुशल श्रमिक को 359 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने श्रम विभाग की नई मजदूरी दरें लागू की
, जयपुर। श्रम विभाग राजस्थान की गत 13 दिसम्बर को मजदूरी की न्यूनतम दरों की जारी नई अधिसूचना को पंचायतीराज विभाग ने लागू कर दिया है। विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश माहेश्वरी ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अधिसूचना के अनुसार मजदूरी दरों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। नई मजदूरी दरों के साथ ही पंचायतीराज विभाग की योजनाओं में निर्माण कार्यों सहित
सभी श्रेणी के कार्यों में शामिल श्रमिकों को अब नई अधिसूचना अनुसार मजदूरी का भुगतान होगा। पंचायतीराज विभाग के विकास कार्यों के अलावा नरेगा श्रमिकों को भी नई दरों का लाभ मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 285 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 7410 रुपए प्रतिमाह मजदूरी मिलेगी। अकुशल श्रमिकों में बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर, धोबी, स्वीपर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि शामिल हैं।
अर्द्धकुशल श्रमिकों को 297 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 7722 रुपए प्रति माह की मजदूरी मिलेगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों में हैल्पर, वायरमैन, मेट, सहायक पैन्टर्स, असिस्टेंट फिटर, टूल कीपर, टायर फिटर, फायरमैन, सैनेट्री जमादार आदि शामिल हैं। कुशल श्रमिकों को 309 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 8034 रुपए प्रतिमाह भुगतान होगा। कुशल श्रमिकों में मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढ़ई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेंटर, प्लम्बर,
बर्नरर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, बागवान, वाहन ड्राइवर, टाईपिस्ट, कैशियर, ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, शिफ्ट सुपरवाइजर आदि शामिल हैं। उच्च कुशल श्रमिक को 359 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 9334 रुपाए प्रतिमाह भुगतान होगा। इनमें स्टेनोग्राफर, एकाउंटेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, टेलीफोन ऑपरेटर, टेक्निशियन आदि शामिल हैं। न्यूनतम मजदूरी दरें ठेकेदारों के लगाए कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।