राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि 15 नवंबर 2026 तक प्रदेश में निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हर हाल में सम्पन्न कराए जाएं, रोडमैप जारी
हाईकोर्ट की दो टूक: 15 नवंबर तक हर हाल में पूरे होंगे निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार ने पेश किया संभावित रोडमैप
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि 15 नवंबर 2026 तक प्रदेश में निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हर हाल में सम्पन्न कराए जाएं। अदालत ने सरकार के चुनाव कार्यक्रम को लेकर दाखिल शपथ-पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए साफ कर दिया कि अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने शपथ-पत्र प्रस्तुत कर चुनाव का विस्तृत रोडमैप रखा। सरकार ने बताया कि 17 अगस्त को नगरीय निकाय चुनाव तथा 23 सितंबर को पंचायतीराज चुनाव की घोषणा प्रस्तावित है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि चुनाव प्रक्रिया 15 अगस्त से ही प्रारंभ की जाए, क्योंकि यह शुभ दिन है। साथ ही अदालत ने आरक्षण की लॉटरी 15 अगस्त के बजाय 13 अगस्त को कराने का सुझाव भी दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने संभावित चुनाव कार्यक्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी एवं प्रेमबंद देवंदा ने चुनाव की समय-सीमा बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार के आवेदन का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित किए जाएं।
निकाय चुनाव का संभावित कार्यक्रम
- चुनाव घोषणा : 17 अगस्त
- अधिसूचना : 22 अगस्त
- नामांकन की अंतिम तिथि : 27 अगस्त
- नामांकन जांच : 29 अगस्त
- चुनाव चिन्ह आवंटन : 1 सितंबर
- प्रथम चरण मतदान : 6 सितंबर
- द्वितीय चरण मतदान : 9 सितंबर
- मतगणना : 11 सितंबर
अध्यक्ष पद के चुनाव
- अधिसूचना : 12 सितंबर
- नामांकन : 14 सितंबर
- जांच : 15 सितंबर
- नाम वापसी : 16 सितंबर
- मतदान व मतगणना : 19 सितंबर
- उपाध्यक्ष चुनाव : 20 सितंबर
पंचायतीराज चुनाव का संभावित कार्यक्रम
- चुनाव घोषणा : 23 सितंबर
- अधिसूचना : 28 सितंबर
- नामांकन : 1 अक्टूबर तक
- नाम वापसी एवं प्रत्याशी सूची : 5 अक्टूबर
चार चरणों में मतदान
- प्रथम चरण : 12 अक्टूबर
- द्वितीय चरण : 22 अक्टूबर
- तृतीय चरण : 28 अक्टूबर
- चतुर्थ चरण : 3 नवंबर
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य
- प्रथम चरण : 13 अक्टूबर
- द्वितीय चरण : 23 अक्टूबर
- तृतीय चरण : 29 अक्टूबर (संभावित)
- चतुर्थ चरण : 3 नवंबर
सरपंच एवं वार्ड पंच
- प्रथम चरण : 14 अक्टूबर
- द्वितीय चरण : 24 अक्टूबर
- तृतीय चरण : 30 अक्टूबर
- चतुर्थ चरण : 4 नवंबर
ध्यान दें: यह फिलहाल राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत संभावित कार्यक्रम है। अंतिम चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने के साथ आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। अंतिम अधिसूचना में तिथियों में परिवर्तन संभव है।