लवण क्षेत्रों में लीज नवीनीकरण में मिलेंगी छूट

Spread the love

लवण क्षेत्रों में लीज नवीनीकरण में मिलेंगी छूट

अजमेर, 3 जुलाई। लवण क्षेत्रों में लीज नवीनीकरण से वंचित इकाईयों को राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों में भूमि आंवटन) संशोधन नियम 2026 में एक मुश्त छूट प्रदान की गई है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य के महाप्रबन्धक श्री डी. के. शर्मा ने बताया कि लवण क्षेत्रों में कार्यरत इकाईयों का लीज नवीनीकरण लंबित एवं वंचित होने की स्थिति में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशानुसार छूट देय होगी। इसी प्रकार प्रथम नवीनीकरण, द्वितीय नीवीकरण एवं तृतीय नवीनीकरण के लंबित एवं वंचित प्रकरणों को भी लाभ मिलेगा। छूट लेने के लिए इन इकाईयों के संचालकों द्वारा दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन तैयार कर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र अजमेर में 7 दिवस में जमा कराए जा सकते है।

admin - awaz rajasthan ki

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *