सरकारी भूमि से मिट्टी दोहन की अनुमति नहीं देगी ग्राम पंचायते

सरकारी भूमि से मिट्टी दोहन की अनुमति नहीं देगी ग्राम पंचायते
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सरकारी भूमि से मिट्टी दोहन की अनुमति नहीं देगी ग्राम पंचायते

जिला कलेक्टर ने निकाला आदेश

शाहपुरा-राजेन्द्र पाराशर, 2 फ़रवरी। जिला कलक्टर टीकम चन्द बोहरा ने परिपत्र जारी कर बताया कि सरकारी बिलानाम अथवा चारागाह भूमि से मिट्टी दोहन हेतु कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा बिना किसी अधिकार के कतिपय व्यक्तियों या फर्मों को अनुमति अथवा अनापत्ति जारी कर दी जाती है एवं इस हेतु राशि भी संबंधित ग्राम पंचायत में जमा करायी जाती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार आबादी भूमि तक ही सीमित है, किसी भी राजकीय बिलानाम एवं चारागाह भूमि का स्वामित्व केवल राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार का ही है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय भूमि से मिट्टी दोहन की दी गई अनुमति अनाधिकृत एवं अवैध है, ऐसी समस्त अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जावे और यह सुनिश्चित् किया जावे कि पूर्व में दी गई ऐसी अनुमतियों या अनापत्तियों के बदले प्राप्त राशि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा तहसील कार्यालय में राजस्व मद 0029 में जमा कराई जाए।

ज़िला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा ने निर्देशित कर कहा कि समस्त पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंचो को इस आदेश की प्रति पालना हेतु प्रेषित की जाकर उनसे रसीद प्राप्त कर रेकार्ड पर रखी जाए। साथ ही भविष्य में यदि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रकार की अनाधिकृत रूप से अवैध अनुमति या अनापत्ति राजकीय भूमि से मिट्टी दोहन के संबंध में जारी की जाती है, तो इस आदेश की अनुपालना में शिथिलता या उल्लंघन करने वाले संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक अथवा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावे।


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